राजस्थान सरकार की अनूठी योजना: अंतर-जातीय विवाह पर 10 लाख रुपये का इनाम
क्या आप जानते हैं?
क्या आप जानते हैं कि यदि आप अंतर-जातीय विवाह करते हैं, तो सरकार आपको 10 लाख रुपये की सहायता प्रदान कर सकती है? यह सच है, लेकिन यह राशि बिना किसी शर्त के नहीं मिलती। इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। जानिए कौन से जोड़े इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए क्या करना होगा!
राजस्थान सरकार की पहल
राजस्थान सरकार ने डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य विवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी सवर्ण हिंदू से विवाह करता है, तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जातिवाद को समाप्त करना और समाज में एकता को बढ़ावा देना है।
10 लाख रुपये की सहायता
इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसमें से 5 लाख रुपये को आठ साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाएगा, जबकि शेष 5 लाख रुपये तुरंत पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में जमा कर दिए जाएंगे। यह योजना नए विवाहित जोड़ों को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके नए जीवन की शुरुआत को भी सरल बनाती है।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को अपनी SSO ID से लॉगिन करना होगा। इसके बाद 'Citizen' सेक्शन में जाकर 'SJMS Application' लिंक पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म खुलने पर सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह करने वाले जोड़े में से किसी एक को दलित समुदाय से होना चाहिए और राजस्थान का निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा, विवाह के समय दोनों की उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, और उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
- वर-वधु का आधार कार्ड
- लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो
- शादी की फोटो
- दो गवाहों के पहचान पत्र
- रजिस्टर्ड विवाह प्रमाण पत्र
- जॉइंट बैंक अकाउंट
