Swar assembly क्षेत्र में चुनाव कराने का हाइकोर्ट ने दिया आदेश

त्तर प्रदेश के रामपुर की स्वार विधानसभा में हाईकोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दिया है। यहां के विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने की वजह से खाली हुई है। रामपुर के स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया
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Swar assembly क्षेत्र में चुनाव कराने का हाइकोर्ट ने दिया आदेश

त्तर प्रदेश के रामपुर की स्वार विधानसभा में हाईकोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दिया है। यहां के विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने की वजह से खाली हुई है। रामपुर के स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने दिया।

उत्तर प्रदेश में सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आजम का केस पेंडिंग होने की वजह से चुनाव न कराने की चुनाव आयोग की दलील भी हाईकोर्ट ने ठुकरा दी।

याची के अधिवक्ता विक्रांत पांडेय के अनुसार स्वार विधानसभा की सीट का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को रद्द कर दिया था। क्योंकि वहां के निर्वाचित विधायक अब्दुल्ला खान ने गलत जन्मतिथि प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था।

अधिवक्ता का कहना था कि जनप्रितिनधित्व कानून के तहत विधानसभा की सीट छह माह से ज्यादा रिक्त नहीं रखी जा सकती है, इसलिए स्वार की रिक्त सीट पर भी चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग की ओर से इस पर आपत्ति की गई कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में अपील लंबित है। दूसरे याची ने चुनाव आयोग को कोई प्रत्यावेदन नहीं दिया है, इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है।

याची के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीमकोर्ट द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है। हाईकोर्ट को इस मामले में सीधे सुनवाई कर आदेश पारित करने का अनुच्छेद 226 में अधिकार है। राज्य सरकार का कहना था कि चुनाव अधिसूचना जारी करना निर्वाचन आयोग का काम है। राज्य सरकार स्वार सीट को रिक्त घोषित कर चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने स्वार विधान सभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है।

न्यूज स्त्रोत आईएएनएस