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महिला ने दर्जी के खिलाफ केस दायर किया, समय पर ब्लाउज न मिलने पर मिली जीत

अहमदाबाद में एक महिला ने अपने पारंपरिक साड़ी के ब्लाउज के लिए दर्जी पर केस दायर किया जब उसे समय पर ब्लाउज नहीं मिला। महिला ने 4,395 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था, लेकिन दर्जी ने लापरवाही दिखाई। अदालत ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दर्जी को जुर्माना भरने का आदेश दिया। जानें इस दिलचस्प मामले की पूरी कहानी।
 

अहमदाबाद में दर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई


कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी को देने का अनुभव अक्सर लोगों के लिए निराशाजनक होता है। हाल ही में, अहमदाबाद के सीजी रोड पर एक महिला ने एक दर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जब उसे समय पर ब्लाउज नहीं मिला।


महिला ने अपने परिवार की शादी के लिए एक पारंपरिक साड़ी के लिए ब्लाउज सिलवाने का ऑर्डर दिया था। उसने 4,395 रुपये का अग्रिम भुगतान किया और ब्लाउज का डिजाइन और कपड़ा चुना। यह तय हुआ था कि ब्लाउज 24 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। लेकिन दर्जी ने समय पर काम पूरा नहीं किया।


महिला ने दर्जी से बार-बार अनुरोध किया कि वह शादी से पहले ब्लाउज तैयार करे, लेकिन समय बीतने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला।


अदालत ने दर्जी पर लगाया जुर्माना
महिला ने दर्जी को नोटिस भेजा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद, उसने अहमदाबाद उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने सुनवाई के दौरान कहा कि दर्जी की लापरवाही ने महिला को मानसिक तनाव में डाल दिया।


45 दिनों में चुकाने का आदेश
अदालत ने आदेश दिया कि दर्जी को 4,395 रुपये 7% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने होंगे। इसके अलावा, मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए 7,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी देना होगा। यह राशि 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी।