लव-जिहाद पर लगाम लगाने के लिए अब मध्य प्रदेश में पारित हुआ विधेयक
मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले को रोकने के लिए सरकार ने सोमवार को फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल 2021 (एंटी लव जिहाद बिल) विधानसभा में पास कर दिया। सरकार ने इस बिल में आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान भी किया है। बिल में सरकार ने धोखाधड़ी या अन्य गलत काम (लव जिहाद न्यूज) के मामलों में पाए गए अभियुक्तों को 10 साल की कठोर सजा देने की बात कही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस विधेयक को लेकर 9 जनवरी को अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी थी।
गौरतलब हो कि इस विधेयक को 1 मार्च को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन में पेश किया था। लव जिहाद के खिलाफ विधेयक पर सोमवार को बहस हुई और फिर इसे सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। पारित विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई धमकी, लालच, धोखे, या झूठे वादे करके धर्मान्तरित करता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस बिल के अनुसार शादी करना और शादी करना दोनों ही दोषी पाए जाएंगे। साथ ही, इसमें उल्लेख किया गया है कि अगर राज्य में ऐसी शादी होती है, तो यह सरकार की नजर में शून्य माना जाएगा। सदन में बिल पास होने से पहले सरकार और कांग्रेस के बीच गरमागरम बहस हुई। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि अगर वह कांग्रेस के दिमाग में महिलाओं के कल्याण और सम्मान के बारे में सोचती है तो वह बिल का समर्थन करेगी।